बिहार DElEd स्पॉट एडमिशन 2024
Important Date
- तृतीय चरण समाप्ति के पश्चात् संस्थानवार रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि: 25.08.2024
- अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की तिथि: 27.08.2024 से 30.08.2024 तक
- औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित करने की तिथि: 31.08.2024
- औपबंधिक मेधा सूची पर अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त करने की तिथि: 31.08.2024 से 02.09.2024 तक
- प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की तिथि: 03.09.2024
- प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करने की तिथि: 04.09.2024
- अंतिम मेधा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि: 05.09.2024 से 07.09.2024
- नामांकन के पश्चात् समिति के पोर्टल पर अद्यतन करने की तिथि: 08.09.2024
ERC NCTE से मान्यता एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त राज्य के डी.एल.एड. कोर्स संचालित सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं डी.एल.एड. प्रशिक्षण सत्र 2024-26 में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिये स्पॉट नामांकन (Sport Admission) के संबंध में आवश्यक सूचना
Important Links
Vacant seat for Spot Admission | Click Here |
Login | Click Here |
Official Website | Click_Here |
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य के डी.एल.एड. कोर्स संचालित प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2024-26 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2024 के आधार पर समिति की विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 236/2024 के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर तथा अन्य विज्ञप्तियों के माध्यम से सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु तीन चरणों में चयन सूची प्रकाशित कर दिनांक 21.08.2024 तक नामांकन / Updation की कार्रवाई की गई है।
2. समिति द्वारा तीन चरणों में सरकारी संस्थानों में सीट आवंटन एवं संस्थानों द्वारा नामांकन की कार्रवाई के पश्चात् कतिपय कारणों से अभी भी संस्थानों में सीट रिक्त हैं।
3. अभ्यर्थीहित में सरकारी संस्थानों में अद्यतन नामांकन उपरान्त रिक्त रह गये सीटों पर स्पॉट नामांकन (Spot Admission) की कार्रवाई की जानी है, जिसकी पात्रता, प्रक्रिया एवं कार्यक्रम अग्रेतर कंडिकाओं में उल्लिखित है।
4. स्पॉट नामांकन (Spot Admission) हेतु सरकारी संस्थानों में संस्थानवार रिक्त रह गए सीटों का विवरण समिति के पोर्टल पर अपलोड है।
5. सरकारी संस्थानों में स्पॉट नामांकन हेतु डी.एल.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2024 में उत्तीर्ण एवं विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 236/2024 में वर्णित योग्यता/पात्रता धारण करने वाले निम्न श्रेणी के अभ्यर्थी पात्र होंगे:-
- (क) वैसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा CAF (Common Application Form) एवं शुल्क ऑनलाईन जमा किया गया था. किन्तु उनका चयन किसी भी चरण में नहीं हुआ है, अथवा नहीं हैं।
- (ख) वैसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण में सीट आवंटन हुआ था, किन्तु वे सम्प्रति नामांकित नहीं है।
- (ग) प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण में सीट आवंटन के आलोक में किसी भी संस्थान में सम्प्रति नामांकित कोई भी अभ्यर्थी स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं है।
6. निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 127, दिनांक 12.01.2023 के आलोक में तृतीय चरण की समाप्ति के बाद विज्ञान विषय अथवा कला व वाणिज्य विषय में स्थान शेष रह जाने पर जिस विषय में अभ्यर्थी शेष है, उस विषय के अभ्यर्थी का नामांकन रिक्त स्थान के विरूद्ध लिया जा सकता है। तद्नुसार डी०एल०एड० कोर्स संचालित सभी संस्थानों में स्वीकृत सीट के 50 प्रतिशत स्थान विज्ञान एवं 50 प्रतिशत स्थान-कला व वाणिज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहने के प्रावधान को स्पॉट नामांकन (Spot Admission) हेतु शिथिल किया जाता है।7. किसी आरक्षित कोटि का आरक्षण प्रतिशत पूर्ण नहीं हो पाता है, तो उसे निम्नलिखित रीति से विनियमित किया जाएगाः-
- (i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच एवं
- (ii) अत्यन्त पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के बीच विनियमन संभव होगा।
8. पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवार की अनुपलब्धता की दिशा में उन रिक्तियों को निम्नलिखित अधिमानता क्रम में भरा जाएगा:-
- (i) अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से
- (ii) अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से
- (iii) अत्यन्त पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से
- (iv) पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से
9. उपर्युक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के स्पॉट नामांकन (SpotAdmission) की प्रक्रिया निम्नवत् हैः-
I. इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम समिति के पोर्टल पर जाकर सरकारी संस्थान वार रिक्त सीटों की संख्या से अवगत हो लेंगे।
II. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में (Common Application form) एवं शुल्क ऑनलाईन जमा किया है वे समिति पोर्टल पर जाकर अपना बारकोड / Reference Number डालकर स्पॉट नामांकन हेतु अपना CAF डाउनलोड कर लें।
Ⅲ. तत्पश्चात् अभ्यर्थी जिस संस्थान में नामांकन को इच्छुक हैं, वहाँ संगत अभिलेखों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संस्थान में अपना नामांकन आवेदन समर्पित करेंगे। नामांकन आवेदन के साथ अभ्यर्थी अपने सभी अकादमिक प्रमाण-पत्रों, आरक्षण कोटि/अन्य कोटि से संबंधित प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के अलावे अपना स्कोर कार्ड एवं CAF अवश्य संलग्न करेंगे।
iv. संस्थान प्रधान के द्वारा उनके यहाँ प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों की पंजी संधारित की जाएगी, जिसमें आवेदन की प्राप्ति संख्या भी अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी। प्राप्ति संख्या क्रमिक आगामी तिथियों में क्रमिक रूप से बढ़ती जाएँगी, अर्थात् आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित द्वितीय एवं आगामी तिथियों को प्राप्ति संख्या कर उस संख्या से शुरू की जाएगी, जो पूर्व की तिथि की अंतिम प्राप्ति संख्या के तुरंत बाद है।
v. अभ्यर्थी से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा तत्क्षण उसे आवेदन पत्र की छायाप्रति पर आवेदन की प्राप्ति (Receiving) दी जाएगी। आवेदन की छायाप्रति पर Receiving के साथ-साथ आवेदन प्राप्ति संख्या रूप से अंकित करना सुनिश्चित किया जाएगा।
vi. सस्थान अभ्यर्थियों के CAF No. को अपने लॉग इन में प्रविष्ट कर यह संतुष्ट हो लेंगे कि उक्त आवेदक का नामांकन किसी भी संस्थान में नहीं हुआ है।
vii. आवेदन की प्रक्रिया समाप्ति के उपरांत संस्थान द्वारा स्कोर कार्ड में अंकित अभ्यर्थी के "रैंक" के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार कर आपत्ति आमंत्रण हेतु संस्थान के सूचना पटल एवं अन्य स्थलों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित (प्रकाशित) की जाएगी।
viii. आवेदक अभ्यर्थी संस्थान द्वारा प्रदर्शित (प्रकाशित) किए गए औपबंधिक मेधा सूची का अवश्य अवलोकन करेंगे एवं उक्त के संबंध में उन्हें यदि कोई आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति अभ्यावेदन लिखित रूप से संस्थान में जमा करेंगे।
ix. तत्पश्चात् अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्ति/आपत्तियों का निराकरण करते हुए संस्थान द्वारा अंतिम मेधा सूची जारी की जाएगी, जिसे संस्थान के सूचना पटल एवं अन्य स्थलों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित (प्रकाशित) किया जाएगा।
x. संस्थान द्वारा उक्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के नामांकन की कार्रवाई ससमय सुनिश्चित करते हुए उसे समिति के पोर्टल पर ऑनवार्य रूप से अपडेट किया जाएगा।
xi. सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा नामांकन में आरक्षण के प्रावधान का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा।
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